अगर आपकी सालाना आय ₹4 लाख से ज्यादा है तो आपको New Income Tax Slab 2026 के नियम जरूर जानने चाहिए। सरकार ने नए टैक्स सिस्टम के तहत आयकर स्लैब तय किए हैं, जिसके अनुसार अलग-अलग आय पर अलग टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि ₹4 लाख से ऊपर इनकम होने पर कितना टैक्स देना होगा।
₹4 लाख से ऊपर इनकम पर कितना टैक्स
सरकार के New Income Tax Slab 2026 के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था में ₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद आय बढ़ने के साथ-साथ अलग-अलग स्लैब में टैक्स देना पड़ता है। इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए सरकार ने कई इनकम स्लैब बनाए हैं ताकि टैक्स कैलकुलेशन सरल हो सके।
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New Income Tax Slab 2026 rates
सरकार ने New Income Tax Slab 2026 के तहत अलग-अलग आय वर्ग के लिए टैक्स दर तय की है। ₹4 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं है, जबकि इससे ज्यादा आय होने पर अलग-अलग प्रतिशत से टैक्स लिया जाता है। यह नई टैक्स व्यवस्था FY 2025-26 और AY 2026-27 के लिए लागू मानी जाती है।
- ₹0 – ₹4,00,000 : 0% टैक्स
- ₹4,00,001 – ₹8,00,000 : 5% टैक्स
- ₹8,00,001 – ₹12,00,000 : 10% टैक्स
- ₹12,00,001 – ₹16,00,000 : 15% टैक्स
- ₹16,00,001 – ₹20,00,000 : 20% टैक्स
- ₹20,00,001 – ₹24,00,000 : 25% टैक्स
- ₹24,00,000 से ऊपर : 30% टैक्स
Tax on income above ₹4 lakh
अगर आपकी आय ₹4 लाख से ज्यादा है तो income tax calculation new regime के अनुसार ₹4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी आय ₹6 लाख है तो ₹4 लाख तक टैक्स शून्य रहेगा और बाकी ₹2 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। इस तरह टैक्स केवल अतिरिक्त आय पर ही लगाया जाता है।
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Income tax rebate rule
नई व्यवस्था में income tax rebate under section 87A भी महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कुल टैक्सेबल आय लगभग ₹12 लाख तक रहती है तो सरकार की तरफ से टैक्स पर छूट मिल सकती है। इस छूट की वजह से कई लोगों को वास्तविक रूप से कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
Standard deduction benefit
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए standard deduction new tax regime भी लागू होता है। वर्तमान नियमों के अनुसार ₹75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिससे आपकी टैक्सेबल आय कम हो सकती है और टैक्स का बोझ घट सकता है।
New vs old tax regime difference
टैक्स भरते समय आपको old vs new tax regime में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलता है। नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब कम और सरल हैं, जबकि पुरानी व्यवस्था में कई तरह की कटौतियां और छूट मिलती हैं। इसलिए टैक्स फाइल करने से पहले दोनों सिस्टम की तुलना करना जरूरी होता है।